निठारी कांड : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली बरी

New Delhi, 30 जुलाई . नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को Supreme court से बड़ी राहत मिली है. Supreme court ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को बरी किया गया था.

Supreme court ने Wednesday को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोली और पंढेर को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा.

सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 16 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोली को 12 मामलों और पंढेर को 2 मामलों में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था.

Supreme court ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया है.

फिलहाल अदालत ने पंढेर को पूरी तरह से बरी कर दिया है, जबकि कोली एक लंबित मामले में जेल में है.

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2023 में मोनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में बरी किया था. बलात्कार और हत्या के दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था. हाई कोर्ट के फैसले के बाद निठारी कांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर जेल से रिहा हो गया था.

उल्लेखनीय है कि 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था. इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे.

पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था. बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे.

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