New Delhi, 9 जुलाई (आईएनएस). अमेरिका से भारत लाए गए 26/11 Mumbai आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने Wednesday को पटियाला हाउस की एनआईए विशेष न्यायालय के समक्ष पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया. यह मामला डेविड हेडली, तहव्वुर हुसैन राणा और लश्कर एवं हूजी के अन्य सदस्यों द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है.
यह पूरक आरोप पत्र आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेजों और एनआईए द्वारा एकत्र किए गए अतिरिक्त साक्ष्यों को प्रस्तुत करने से संबंधित है. इसके अलावा, एनआईए विशेष न्यायालय द्वारा 6 जून को जारी किए आदेश के अनुपालन में एनआईए ने 2011 में दायर पूर्व आरोप पत्र से संबंधित दस्तावेजों की आपूर्ति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के अंतर्गत एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है. मामले में आगे की जांच जारी है.
दिल्ली की अदालत ने Wednesday को तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया. इस हफ्ते की शुरुआत में तहव्वुर राणा ने Mumbai अपराध शाखा के सामने कुछ अहम खुलासे किए थे. उसने कहा था कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद एजेंट था और 2008 के हमलों के दौरान Mumbai में मौजूद था.
जांच एजेंसी को संदेह है कि उसने 26/11 हमलों के मुख्य आरोपी डेविड हेडली को निर्देश, लोकेशन और नक्शे साझा किए थे. इन निर्देशों का उपयोग Mumbai में हमलों से पहले लक्ष्यों की पहचान करने में किया गया था.
अमेरिकी Supreme court ने 4 अप्रैल को तहव्वुर राणा की प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद 10 अप्रैल को उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया.
अब राणा 26/11 के आतंकवादी हमलों के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है. Mumbai में हुए इस भीषण हमले में होटल ताज सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर 166 लोगों की जान चली गई थी. राणा पर इन हमलों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं.
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डीकेपी/एबीएम