नई दिल्ली, 9 मई . राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में एके-47 राइफल मिलने से संबंधित मामले में चार आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोपों के साथ एक पूर्ण चार्जशीट दाखिल कर दी है.
एनआईए ने जिन चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उनके नाम विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी हैं. चारों पर पहले स्थानीय पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए थे.
जांच एजेंसी ने गुरुवार को पटना के एनआईए विशेष न्यायालय में दाखिल पूरक चार्जशीट में इन चारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 और 18 के साथ ही पहले दाखिल चार्जशीट में आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25(1-एए), 26, और 35 के तहत आरोप जोड़े हैं.
एनआईए मई 2024 से इस मामले (आरसी-11/2024/एनआईए-डीएलआई) की जांच कर रही है. एनआईए के अनुसार, आरोपियों ने साजिश रची और नक्सलियों तथा अन्य आपराधिक तत्वों को प्रतिबंधित हथियारों की अवैध बिक्री और तस्करी में सक्रिय रूप से भाग लिया. उन्होंने इन हथियारों की खरीद के लिए धन जुटाया और उपयोग किया, जिसका मकसद देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना था.
शुरुआत में, 7 मई 2024 को मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने विकास और सत्यम से एक एके-47 का बट और राइफल लेंस बरामद किया था.
जांच के दौरान दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने एक एके-47 राइफल और पांच जिंदा कारतूस मुजफ्फरपुर के फकुली थाना क्षेत्र के मनकौली निवासी देवमणि राय उर्फ अनीश को दिए थे. देवमणि के घर की तलाशी में राइफल और जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसके बाद तीनों आरोपियों और अहमद अंसारी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया.
फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.
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एफएम/एकेजे