देशभर में नई श्रम संहिताएं लागू, श्रमिक को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की गारंटी: मनसुख मांडविया

New Delhi, 21 नवंबर . केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने Friday को बताया कि मोदी Government की गारंटी अब देश के हर श्रमिक के सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करने के रूप में सामने आई है. उन्होंने बताया कि देशभर में नए श्रम संहिताओं को लागू कर दिया गया है, जो श्रमिकों के जीवन, समृद्धि और सुरक्षा को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

उन्होंने बताया कि ये सुधार मात्र नीतिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि कार्यबल के कल्याण के लिए Prime Minister Narendra Modi द्वारा उठाया गया असाधारण निर्णय है.

मनसुख मांडविया ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मोदी Government की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान.”

उन्होंने बताया कि आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं. उन्होंने बताया कि इसमें सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉईस को एक साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेक-अप की गारंटी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम-भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100 फीसदी हेल्थ सिक्युरिटी की गारंटी और इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि यह सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं है बल्कि Prime Minister श्री Narendra Modi जी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है. ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर India की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और विकसित India 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे.

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक्स पोस्ट में लिखा, “India के लेबर लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव. Government ने चार लेबर कोड लागू किए हैं जो 29 कानूनों को एक आसान, ट्रांसपेरेंट और भविष्य के लिए तैयार फ्रेमवर्क में जोड़ते हैं, जिससे वर्कर्स को मजबूती मिलती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है.”

पीएसके