New Delhi, 28 जुलाई . Samajwadi Party की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक टीवी शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एनडीए की महिला सांसदों ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया. भाजपा महिला सांसद माया नारोलिया ने कहा, “यह समस्त नारी शक्ति का अपमान है. हम इस अपमान के खिलाफ एकजुट हैं.”
माया नारोलिया ने कहा, “महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां शोभा नहीं देतीं. भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही नारी का सम्मान होता रहा है. शास्त्रों में कहा गया है, ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः,’ अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं. एक महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करके न केवल उनका, बल्कि समस्त नारी शक्ति का अपमान किया गया है. हम इस अपमान के खिलाफ एकजुट हैं और मानते हैं कि नारी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. India में नारियों को प्रथम स्थान दिया जाता है. कन्या पूजन की परंपरा है और नारियों को देवी के समान माना जाता है.”
वहीं भाजपा महिला सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा, “जिस व्यक्ति ने हमारी सांसद डिंपल यादव का अपमान किया है, उसने केवल एक महिला सांसद का ही नहीं, बल्कि देश की समस्त मातृशक्ति का अपमान किया है. Samajwadi Party के नेता इस मामले में चुप क्यों हैं? यह आश्चर्यजनक है कि जिस मातृशक्ति का अपमान हुआ, उनके पति भी चुप हैं. जिन नेताओं ने यह अपमान किया, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए. उन्हें तुरंत माफी मांगनी होगी, क्योंकि देश की मातृशक्ति इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्हें लंबे समय तक जवाब देना होगा.
उन्होंने आगे कहा, “जिन लोगों ने नारी शक्ति और महिला सांसद का अपमान किया है, उनके खिलाफ Samajwadi Party के नेताओं का चुप रहना समझ से परे है. यह कैसी राजनीति है? अगर वे अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए.”
बता दें, Samajwadi Party की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक टीवी शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ First Information Report दर्ज की गई है. उनकी टिप्पणी का वीडियो social media पर वायरल हो गया था.
सपा नेता प्रवेश यादव की शिकायत पर विभूतिखंड थाने में कल रात मामला दर्ज किया गया. First Information Report में महिलाओं की गरिमा और सार्वजनिक शांति से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 79, 196, 197, 299, 352, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने First Information Report की पुष्टि की और बताया कि मामले की जांच जारी है.
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वीकेयू/केआर