अमृतसर, 25 मार्च . अमृतसर जिला सत्र न्यायालय ने मंगलवार को सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने के मामले में नारायण सिंह चौड़ा को जमानत दे दी. चौड़ा पर हत्या के प्रयास का आरोप था. उनके वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने मीडिया से बात करते हुए इस खबर की पुष्टि की.
जसपाल सिंह मंझपुर ने कहा कि नारायण सिंह चौड़ा पर आरोप था कि उन्होंने सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई थी. इस मामले में जमानत पर सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित घई की अदालत ने नारायण सिंह चौड़ा को जमानत देने का फैसला लिया.
चौड़ा के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप के बाद, पुलिस ने उन पर कई मामलों में जांच की थी, जिसमें 28 मामले दर्ज थे. हालांकि, उनके बारे में जो हलफनामा पेश किया गया था, उसमें कहा गया कि पहले दर्ज किए गए मामलों में वह सभी में बरी हो चुके हैं. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि आरोपित की उम्र करीब 70 वर्ष है और वह चार महीने से जेल में हैं, अदालत ने जमानत देने का फैसला लिया.
उन्होंने आगे कहा कि संबंधित मामले में पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि नारायण सिंह चौड़ा को किसी प्रकार की शारीरिक चोट नहीं आई है. इसके अलावा, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं था, जिससे यह माना गया कि वह जमानत के योग्य हैं. इस फैसले के बाद, जमानत की राशि जमा करने के बाद नारायण सिंह चौड़ा की रिहाई संभव हो सकेगी.
बता दें कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने की कोशिश की गई थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. हालांकि, गोली दीवार में लगने के कारण सुखबीर सिंह बादल सुरक्षित बच गए थे. इस दौरान मौके पर मौजूद लोग और सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया था.
सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. उनकी सुरक्षा के लिए एक एआईजी, दो एसपी, दो डीएसपी समेत लगभग 200 पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया गया था.
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पीएसके/एबीएम