नैनीताल, 9 सितंबर . नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़ के आरोप का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.
जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में एक मतपत्र में टेम्परिंग और ओवरराइटिंग की शिकायत सामने आई थी. याचिकाकर्ता पूनम बिष्ट ने दोबारा मतदान कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
याचिका में कहा गया है कि एक मतपत्र के क्रमांक 1 को ओवरराइटिंग करके क्रमांक 2 बना दिया गया, जिससे वह मतपत्र अमान्य हो गया.
याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त अधिवक्ताओं ने कलक्ट्रेट में मतगणना के दौरान की वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट को सूचित किया गया था कि चुनाव आयोग के पास इस मामले से जुड़ा एक आवेदन आया हुआ है.
इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 सितंबर तय की थी और दोनों प्रत्याशियों के साथ-साथ जिलाधिकारी और एसएसपी को भी बुलाया गया था.
5 सितंबर को आयोग के समक्ष सुनवाई हो गई है, जिसको लेकर न्यायालय को सूचित किया कि सुनवाई के बाद इस पर एक निर्णय लेना था, जिसके बाद 6-7 सितंबर को छुट्टी थी.
बता दें कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का मामला 5 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा था. इस दौरान नैनीताल के जिलाधिकारी और एसएसपी भी आयोग में पेश हुए थे.
उन्होंने बताया कि कोर्ट को बताया गया है कि दो दिन के भीतर आयोग के फैसले की कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने शपथ पत्र का जवाब देने के लिए और समय मांग लिया है.
अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि दोनों पक्षों के संयुक्त आवेदन पर न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी है. जल्द ही कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है. कोर्ट के आदेश पर एक-एक पहलू की जांच भी की जा रही है.
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सार्थक/वीसी