एमपी/एमएलए कोर्ट ने पुलिस को 29 फरवरी तक अमर मणि की संपत्ति जब्त करने को कहा

बस्ती, 11 फरवरी . उत्तर प्रदेश के बस्ती में एमपी/एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस को 20 दिन का समय दिया है.

एसपी बस्ती गोपाल कृष्ण ने पुष्टि की कि पुलिस के अनुरोध पर, अदालत ने संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद समय दिया है.

अधिकारियों ने कहा कि अदालत ने बस्ती के एसपी को एक रिसीवर नामित करने की प्रक्रिया पूरी करने और संबंधित जिला अधिकारियों से संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने और देश भर में अमर मणि त्रिपाठी की संपत्तियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने का अनुरोध करने का निर्देश दिया था.

बस्ती में छह दिसंबर 2001 को स्कूली छात्र राहुल गुप्ता के अपहरण के 23 साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद गिरि ने अगली तारीख 29 फरवरी तय की है.

अदालत ने पहले ही त्रिपाठी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था और बाद में सीआरपीसी की धारा 82 के तहत पूर्व मंत्री की अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था.

बस्ती पुलिस ने अदालत को बताया था कि त्रिपाठी के पास महराजगंज के नौतनवा कस्बे में एक मकान (संख्या 81 बी) के अलावा लखनऊ के गोमती नगर में 450 वर्ग मीटर का एक आवासीय भूखंड (संख्या ए-3/297) है.

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