मथुरा (यूपी), 1 नवंबर . मथुरा की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त सत्र और विशेष न्यायाधीश राम किशोर यादव ने दोषी पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिसमें से 50 प्रतिशत जुर्माना पीड़ित के माता-पिता को देना होगा.
30 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. विशेष जिला सरकारी वकील अलका उपमन्यु के अनुसार, “दोषी हुकुम, लड़के के पास तब आया जब वह स्कूल से घर लौट रहा था. वह उसे फुसलाकर अपने घर ले गया और एक मवेशी शेड में उसका यौन शोषण किया. लड़के की मां ने अपने पड़ोसी के घर की छत से यह घटना देखी और तुरंत शोर मचा दिया.
पड़ोसियों ने लड़के को बचाया और हुकुम को पुलिस को सौंप दिया. लड़के के पिता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.”
23 जुलाई 2023 को हुए अपराध के लिए आरोपी पर आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत आरोप लगाया गया था. मथुरा के एसपी शैलेश कुमार ने जांच की निगरानी की और पुलिस को केवल पांच सप्ताह में फास्ट-ट्रैक कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने में मदद की.
हुकुम को 27 जुलाई को दोषी ठहराया गया और बाद में 30 अक्टूबर को सजा सुनाई गई. 30 कार्य दिवसों तक चली सुनवाई में 12 गवाहों को कोर्ट ने सुना.
उपमन्यु ने कहा, “मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई. अदालत में अपराध का वर्णन करने वाले बच्चे के बयान ने दोषी के लिए उम्रकैद की सजा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.”
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एफजेड/एबीएम