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जलगांव, 8 सितंबर . Maharashtra में पहली बार नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 100 का इस्तेमाल किया गया है. इसके इस्तेमाल से 4 घंटे के अंदर ही Police ने एक युवक को बचाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) प्रमोद हिले ने को बताया, “3 सितंबर को मेरे पास एक शिकायत आई थी. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए इस धारा में मुकदमा दर्ज कर तुरंत Police को मयूर को बचाने का आदेश जारी किया.
इसके बाद वरिष्ठ Police अधीक्षक डॉ. एम. महेश्वर रेड्डी और अतिरिक्त Police अधीक्षक कविता नेरकर के मार्गदर्शन में Police ने तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया. Police और मजिस्ट्रेट के बीच इस प्रभावी समन्वय के कारण, मयूर कोली को अपहरणकर्ताओं के पास से 4 घंटे के भीतर सुरक्षित छुड़ा लिया गया.
उन्होंने बताया कि चालीसगांव के रहने वाले मयूर कोली (16) को कुछ लोगों ने काम दिलाने के बहाने अगवा कर लिया था. इसके बाद उनके परिजनों ने बीएनएसएस 2023 की धारा 100 के तहत शिकायत दर्ज कराई. यह धारा मजिस्ट्रेट को “किसी भी तत्काल बाधा, उपद्रव या खतरे के मामले में तुरंत आदेश जारी करने” का अधिकार देती है.
प्रमोद हिले ने बताया कि इस धारा का प्रयोग वहां किया जाता है, जहां हर मिनट महत्वपूर्ण होता है. इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया. इसके पहले यह अधिकार कोर्ट के पास था, कोर्ट की तरफ से इसकी मंजूरी दी जाती थी.
उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को मयूर के परिवार वाले Police के पास गए थे, लेकिन Police गणेश उत्सव में बिजी थी, इसके चलते Police की तरफ से सहायता नहीं मिल पाई. इसके बाद वह कोर्ट जाने की सोची. किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि कोर्ट में ज्यादा समय लग सकता है. इसलिए वे एसडीएम के पास सहायता के लिए आए.
प्रमोद हिले ने आगे बताया कि अगर इस धारा का समय पर इस्तेमाल किया जाए तो लोगों को बचाया जा सकता है. पहले जब यह अधिकार कोर्ट के पास था तो इसका इस्तेमाल करने में ज्यादा समय लगता था और लोगों को परेशानी भी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
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सार्थक/जीकेटी