कोलकाता, 12 जुलाई . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोलकाता क्षेत्रीय इकाई ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार अन्य के खिलाफ 9 जुलाई को विशेष पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता में अभियोजन शिकायत दाखिल की.
ईडी की यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दायर एक आरोपपत्र के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं को नामजद किया गया था.
जांच में सामने आया कि एलएमपीएल के प्रतिनिधि श्याम सुंदर केडिया ने कोलकाता स्थित स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) के शाखा प्रबंधक से 2,000 किलोग्राम सोने के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति मांगी थी. हालांकि, यह मांग सिर्फ एक अनुमान थी और इसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं ने स्वीकार भी नहीं किया था, फिर भी एसटीसी के अधिकारियों ने षड्यंत्र के तहत इस मांग को दो हिस्सों में बांटकर (1,000-1,000 किलोग्राम) प्रस्तुत किया.
इससे मंजूरी शाखा प्रबंधक के अधिकार क्षेत्र में आ गई और कॉर्पोरेट कार्यालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं रही.
इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एसटीसी अधिकारियों ने भारतीय स्टेट बैंक से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अग्रिम विदेशी मुद्रा कवर प्राप्त कर लिया, जबकि सोने का आयात वास्तव में हुआ ही नहीं.
जांच में यह भी पाया गया कि एलएमपीएल और एसटीसी अधिकारियों ने केवल दो महीने बाद ही इस अग्रिम कवर को रद्द करवा दिया, जिससे कंपनी को 31.93 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ हुआ.
इस मामले में ईडी ने 28 अगस्त 2024 को लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड की 31.93 करोड़ रुपए की चल संपत्तियों को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया था. इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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डीएससी/