Bengaluru, 8 अक्टूबर . कर्नाटक Police ने Wednesday को Supreme court में India के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ First Information Report दर्ज की. अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भक्तवचला की शिकायत पर यह First Information Report दर्ज की गई है.
Bengaluru में विधान सौधा Police ने 71 वर्षीय राकेश किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 और 133 के तहत जीरो First Information Report दर्ज की है. उन पर किसी लोक सेवक पर हमला करने या उसे उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने और किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप है.
जीरो First Information Report एक ऐसी First Information Report है जो किसी भी Police स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो या Police स्टेशन का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो. Police सूत्रों ने बताया कि मामला New Delhi स्थित संबंधित Police को स्थानांतरित कर दिया जाएगा.
First Information Report में कहा गया है कि 6 अक्टूबर को वकील राकेश किशोर ने New Delhi स्थित सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट हॉल नंबर 1 में सीजेआई के साथ दुर्व्यवहार किया.
उस समय, India के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन अदालत कक्ष में मौजूद थे. शिकायतकर्ता ने न्यायपालिका की गरिमा और अखंडता की रक्षा के लिए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के साथ दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए वकीलों ने राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष मौन विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोपी वकील राकेश किशोर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया एक बड़ा अपमान है और उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की.
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एससीएच/डीकेपी