कर्नाटक: लड़की को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए किया मजबूर, प्रेमी गिरफ्तार

Bengaluru, 25 अक्टूबर . कर्नाटक Police ने Saturday को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका को शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था. पीड़िता की शिकायत पर Police ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी मोहम्मद इशाक को Bengaluru के अमृतल्ली Police थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है.

यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे उस पर शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे. Thursday को Bengaluru के एचएसआर लेआउट Police स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई.

Police के अनुसार, पीड़िता और मोहम्मद इशाक की मुलाकात 17 अक्टूबर, 2024 को इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. कुछ बातचीत के बाद, उनके बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया. 30 अक्टूबर, 2024 को, वे Bengaluru के थानिसांद्रा इलाके के एक मॉल में मिले, जहां आरोपी ने कथित तौर पर उसके माता-पिता से बात करने और उससे शादी करने का वादा किया.

उसी दिन उसने दशरहल्ली में एक कमरा बुक किया और कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया. पीड़िता ने दावा किया कि उसने शादी का झांसा देकर बार-बार उसका शारीरिक शोषण किया. समय के साथ, उसे उसके व्यवहार पर शक होने लगा और उसे पता चला कि उसके कई अन्य लड़कियों के साथ संबंध हैं. जब उसने शादी के लिए जोर दिया तो वह कथित तौर पर बहाने बनाकर टालता रहा.

यह भी पता चला कि आरोपी ने 14 सितंबर, 2025 को एक मुस्लिम लड़की से सगाई कर ली थी. जब इस बारे में उससे पूछताछ की गई, तो उसने कथित तौर पर पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने उससे दोबारा संपर्क किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा. पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके साथ अभद्र भाषा में गाली-गलौज की गई.

Police ने बताया कि पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद मोहम्मद इशाक के परिवार ने उसके परिवार से संपर्क किया और सुझाव दिया कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है. हालांकि, इशाक के बड़े भाई और बहनोई ने कथित तौर पर लड़की से कहा कि अगर वह उससे शादी करना चाहती है तो उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा. उन्होंने कथित तौर पर उसे 40 दिनों के भीतर नमाज अदा करना सीखने का निर्देश दिया और कहा कि विवाह संबंधी बातचीत उसके धर्म परिवर्तन के बाद ही आगे बढ़ेगी.

एमएस/डीकेपी