झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जेल में ही गुजरेगी होली

रांची, 15 मार्च . मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई.

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की है.

पूजा सिंघल को झारखंड के खूंटी में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. इसके पहले एजेंसी ने उनके आवास सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास से 20 करोड़ नगद बरामद किए थे.

जेल भेजे जाने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. कोर्ट ने उन्हें पुत्री के इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत दी थी, लेकिन बाद में उन्हें फिर सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. इसके बाद पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल 2023 को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था.

उस समय से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं. मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके पति अभिषेक झा भी आरोपी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई है. पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है.

एसएनसी/एबीएम