वाहनों से राजनीतिक दलों के झंडे, काला शीशा और प्रेशर हॉर्न हटाए जाएं: झारखंड हाईकोर्ट

रांची, 14 अगस्त . झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे सभी प्रकार के वाहनों से राजनीतिक दलों के झंडे, नेमप्लेट, काला शीशा, प्रेशर एवं मल्टीटोन हॉर्न और अतिरिक्त लाइट हटाने का आदेश दिया है.

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने आदर्श सेवाक समाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर Thursday को सुनवाई करते हुए State government को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों के पालन में किसी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कोर्ट ने रांची के ट्रैफिक एसपी को चार सप्ताह के भीतर पूरी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. State government को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि राज्य में मोटर वाहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी वाहन में अतिरिक्त लाल या नीली लाइट, जो आपातकालीन वाहन जैसी छवि देती हैं, हटाई जाए.

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टीटोन हॉर्न का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए. सुनवाई में State government ने अदालत को बताया कि समय-समय पर वाहनों की जांच की जाती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है.

अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि बसों और अन्य वाहनों में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को परेशानी भी हो रही है. वाहनों में काला शीशा का इस्तेमाल किया जा रहा है. काले शीशे वाले वाहनों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. राजनीतिक दल के लोग वाहनों में नेम प्लेट और पद का बोर्ड और राजनीतिक दल का झंडा लगाकर प्रभाव जमा रहे हैं.

एसएनसी/डीएससी