झारखंड हाईकोर्ट ने बैद्यनाथ धाम में क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया

रांची, 24 सितंबर . झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स फेज-टू का निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर के उपायुक्त के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिसंबर 2023 में इस संबंध में आदेश जारी किया था. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है.

मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि 10 माह बाद भी आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया, इसे लेकर क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए?

इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया था कि क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण सीएसआर फंड से नहीं कराया जा सकता. कोर्ट ने इस जवाब को खारिज कर दिया. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की गई है.

हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिसंबर 2023 में अपने आदेश में कहा था कि बैद्यनाथ धाम मंदिर में क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज टू के निर्माण के लिए राज्य सरकार कन्स्ट्रक्शन कंपनी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सीएसआर फंड के तहत 120 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए.

जनहित याचिका में कहा गया है कि क्यू कॉम्प्लेक्स के दूसरे फेज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से अपने अंशदान के रूप में 25 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से भी अपने हिस्से का फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है. कन्स्ट्रक्शन कंपनी की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार से लिखित आग्रह किए जाने के बाद भी कोई पहल नहीं हुई.

याचिका में बताया गया कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निकट क्यू कॉम्प्लेक्स का तीन फेज में निर्माण कराने की स्वीकृति 2011 में दी गई थी. पहले फेज का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन इसके आगे का काम रुका पड़ा है. मंदिर में दर्शन करने हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं. क्यू कॉम्प्लेक्स बनने से उन्हें काफी सुविधा होगी.

एसएनसी/एबीएम