रांची, 20 फरवरी . झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय में कांट्रैक्ट के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पिछले वर्ष निकाले गए विज्ञापन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पूर्व से कांट्रैक्ट पर कार्यरत असिस्टेंट टीचर संजीता कश्यप एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
कोर्ट ने मामले में रांची विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार को आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. रांची विश्वविद्यालय ने कांट्रैक्ट के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए 13 मार्च 2024 को विज्ञापन जारी किया था.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि इस विज्ञापन से नियुक्ति होने के बाद रांची विश्वविद्यालय में पूर्व से कांट्रैक्ट पर कार्यरत असिस्टेंट शिक्षकों को हटा दिया जाएगा.
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कांट्रैक्ट कर्मियों की नई नियुक्ति कर पुराने कर्मियों को हटाया जाना उचित नहीं है. कांट्रैक्ट कर्मियों को केवल स्थायी नियुक्ति से ही रिप्लेस किया जाना संभव है. राज्य सरकार ने भी एक संकल्प जारी कर कहा है कि नए संविदाकर्मियों की नियुक्ति के बाद पुराने संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी.
रांची विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के कुल 321 पदों पर आवश्यकता के अनुसार कांट्रैक्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले साल शुरू की थी. इसमें मेरिट लिस्ट तैयार करने के दौरान उत्पन्न विवादों के मद्देनजर राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक हफ्ता पहले रांची विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में चल रही आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.
उच्च शिक्षा निदेशक रामनिवास यादव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र भेजकर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित करने का आदेश दिया है.
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एसएनसी/एबीएम