हाईकोर्ट में हाजिर हुए झारखंड के डीजीपी और होमगार्ड डीजी, एरियर भुगतान से जुड़ी अवमानना याचिका ड्रॉप

रांची, 7 जनवरी . झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन के एरियर का भुगतान करने के मामले में चल रही अवमानना याचिका ड्रॉप कर दी है.

इस मामले में मंगलवार को जस्टिस एसएन पाठक की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता और झारखंड होमगार्ड के डीजी अनिल पालटा कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए.

इसके पहले 6 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान डीजीपी के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी.

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए बताया कि सरकार ने होमगार्ड के जवानों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश 10 अगस्त 2024 को जारी कर दिया है. इसके बाद से होमगार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है.

महाधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट की ओर से होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन का एरियर 25 अगस्त 2017 की तारीख से देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की है. अपील पर सुनवाई के बाद कोर्ट का जो भी आदेश आएगा, उसके अनुसार सरकार कदम उठाएगी.

सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका ड्रॉप कर दी.

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था कि होमगार्ड के जवानों को पुलिसकर्मियो के समकक्ष समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देना होगा. इस फैसले के खिलाफ राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी खारिज कर दी गई थी.

कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद एवं अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

एसएनसी/एबीएम