फ्लाइट में बम की भ्रामक सूचना देने वाला अनिमेष मंडल आईबी कर्मचारी, गिरफ्तारी के बाद जांच जारी

रायपुर, 9 दिसंबर . पिछले महीने नागपुर-कोलकाता फ्लाइट में बम की भ्रामक सूचना देने वाले अनिमेष मंडल की पहचान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी के तौर पर हुई है.

बीते 14 नवंबर को नागपुर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में एक यात्री ने बम होने की सूचना दी थी. सूचना के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर एयरपोर्ट पर कराई गई थी. जब फ्लाइट को चेक किया गया तो उसमें बम नहीं मिला. इसके बाद इस पूरे मामले में भ्रामक जानकारी देने पर अनिमेष मंडल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का कर्मचारी है. वह नागपुर में पोस्टेड है. इससे पहले वह मुंबई में था और ट्रांसफर होने के बाद वह नागपुर आ गया था.

वह किसी निजी काम से नागपुर से कोलकाता जा रहा था. इसी दौरान विमान के टेक ऑफ के बाद उसने क्रू मेंबर से बताया कि उसे व्हाट्सएप पर विमान में बम होने की सूचना मिली है.

उसके बाद क्रू मेंबर ने पायलट को बताया और पायलट ने रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की. जब बम नहीं मिला तो उसे विमान सुरक्षा अधिनियम सी और डी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. इस अधिनियम में यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत बात बता रहा है, जिससे विमान की सुरक्षा बाधित होती है तो उसे आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.

अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है. अनिमेश आईबी का कर्मचारी है, उसके बाद भी उसे गिरफ्तार किया गया है. न्यायालय के समक्ष यह पूरा प्रकरण लाया जाएगा क्योंकि इसमें आजीवन कारावास की सजा है.

इस प्रकरण की सुनवाई का अधिकार सत्र न्यायालय को है. इस अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय गठित होगा और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायालय का नाम सजेस्ट करेंगे और फिर उसका नोटिफिकेशन होगा. उसके बाद ही इस मामले में कोई सुनवाई हो सकती है. देखने वाली बात है कि कब तक न्यायालय का नोटिफिकेशन होता है. उसके बाद यह सुनवाई होगी. कर्मचारी अनिमेष मंडल ने अपना कर्तव्य पर निभाया है और इस बात को हम न्यायालय के पास रखेंगे. हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा.

एकेएस/एकेजे