दिल्ली : फीस विवाद में छात्रों के रोके गए प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश

नई दिल्ली, 13 फरवरी . दिल्ली के दक्षिण जिले की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने गुरुवार को उन छात्रों के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया, जिनके प्रवेश पत्र राष्ट्रीय राजधानी के एक स्कूल ने फीस भुगतान विवाद के कारण रोक लिए थे.

साकेत के एपीजे स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ने वाले छह बच्चों के अभिभावकों से शिकायत मिलने के बाद सीडब्ल्यूसी ने प्रिंसिपल को “तत्काल प्रभाव से सभी छह छात्रों को प्रवेश पत्र” जारी करने का निर्देश दिया. सीडब्ल्यूसी ने कहा कि फीस का मुद्दा बाद में सुलझाया जा सकता है.

इसने शिक्षा निदेशालय (डीओई) के अधिकारियों को मामले की जांच करने और अभिभावकों और बच्चों की सुविधा के लिए आदेश दिया.

अपने आदेश में, सीडब्ल्यूसी ने उल्लेख किया कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी विचाराधीन है, लेकिन छात्रों के पूरे शैक्षणिक वर्ष की सुरक्षा और उन्हें एक दर्दनाक मानसिक स्थिति से बचाने के लिए “तत्काल कार्रवाई-हस्तक्षेप” जारी किया.

सीडब्ल्यूसी ने आदेश दिया, “आज हमें एपीजे स्कूल साकेत के कक्षा 10 में पढ़ने वाले छह बच्चों के अभिभावकों की शिकायत प्राप्त हुई है. स्कूल प्राधिकरण फीस जमा करने के मुद्दे पर 15 फरवरी 2025 को आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रहा है.

“इसलिए, …एपीजे स्कूल साकेत के प्रिंसिपल/प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से सभी छह छात्रों को एडमिट कार्ड जारी करने और उसके बाद फीस के मुद्दे को निपटाने का निर्देश दिया जाता है. साथ ही डीओई प्राधिकरण को भी मामले को देखने और अभिभावकों और बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है.”

इस बीच, शिक्षा विभाग (डीओई) ने एपीजे स्कूल, जे ब्लॉक, साकेत और एपीजे स्कूल, शेख सराय (पंचशील पार्क), नई दिल्ली को सभी छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है.

“नया समाज अभिभावक संघ” के सदस्य हरीश चौधरी ने को बताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इन छात्रों के अभिभावक शुक्रवार सुबह फिर से सीडब्ल्यूसी अधिकारियों से मिलेंगे.

उन्होंने बताया कि डीओई के आदेश में उल्लिखित दोनों स्कूलों के कुल 13 छात्र प्रभावित हुए हैं.

एससीएच/एकेजे