उदयपुर (Udaipur). जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर पंचायत आम चुनाव, 2020 के संपादन के लिए जिले के 90 पेट्रोल (Petrol) पंप संचालकों को पेट्रोल-डीजल व लुब्रीकेट ऑंयल का निर्धारित स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए है. कलक्टर देवड़ा ने बताया कि समस्त पेट्रोल (Petrol) पंप संचालकों को 5 हजार लीटर डीजल, 2 हजार लीटर पेट्रोल (Petrol) व 200 लीटर ऑयल आरंक्षित रखने को पाबंद किया है. उन्होंने बताया कि यर्ह इंधन मतदान दलो, सरकारी, अर्द्व सरकारी तथा अधिग्रहित निजी वाहनों को उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोलियम विक्रेताओ को निर्देश दिये जाते है कि पंचायत चुनाव कार्य समाप्ति तक निर्धारित मा़त्रा अनुसार पेट्रोलियम उत्पाद एवं लुब्रिकेन्ट आंॅयल आरक्षित रखेंगे. यह मात्रा डेड स्टोक के अतिरिक्त होगी. आरक्षित मात्रा में कमी होने पर अगली सप्लाई से उसकी पूर्ति की जायेगी.
पेट्रोलियम पदार्थों का स्टॉक रखने के निर्देश
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