Tuesday , 21 March 2023

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक कैद

राजकोट. जिले के धोराजी स्थित अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी इकबाल हबीब कालिया मेमन उर्फ जादूगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय राहुल कुमार एम शर्मा ने आरोपी इकबाल हबीब कालिया मेमन उर्फ इकबाल जादूगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपराध को असाधारण मानते हुए उसे जीवन की अंतिम सांस तक कैद और 25000 रुपए का जुर्माना लगाया. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्तिकेय पारेख ने दलील दी कि यह एक जघन्य अपराध है. इससे पहले भी आरोपी सजा काट चुका है.

पारेख ने बताया कि नाबालिग के पिता मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे. उनकी दो पत्नियां और सात बच्चे थे. आर्थिक बोझ उठाने में असमर्थ पिता ने अपनी एक बेटी की शादी आरोपी इकबाल से कर दी थी.

साथ ही 14 वर्ष की दूसरी बेटी को भी उसके साथ भेजा. आरोपी इकबाल हबीब नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार करता था. पीड़िता के इनकार करने पर चाकू दिखाकर अपराध करता था. लड़की के गर्भवती रहने पर भी आरोपी ने दुष्कर्म किया. उसका गर्भपात भी करा दिया. इस बात का पता लगने पर समाजसेवी ने पीड़िता के पिता को बुलाकर यह बात बताई. आरोपी इकबाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपी को जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया.

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