इंदौर, 6 फरवरी . 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं इस महीने से शुरू होने वाली हैं, जो अप्रैल माह तक चलेंगी. लेकिन, जिला प्रशासन के सामने शहर में ध्वनि प्रदूषण की लगातार शिकायतें आ रही हैं. शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. ध्वनि प्रदूषण के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया तो कार्रवाई होना तय है.
दरअसल, इंदौर में डीजे-लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती की गई है. इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने न्यूज एजेंसी से बात की. उन्होंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं और इसके साथ ही साथ बोर्ड की परीक्षाएं भी नजदीक हैं. इसलिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है.
इस आदेश के माध्यम से मजिस्ट्रेट और पुलिस को निर्देशित किया गया है ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. इसमें निर्धारित समय सीमा और ध्वनि स्तर का पालन सुनिश्चित करना शामिल है. साथ ही किसी भी तरह के आयोजन या जुलूस में दो से ज्यादा डीजे बॉक्स की अनुमति नहीं होगी. डीजे सप्लाई करने वाले दुकानदारों और वेंडरों को भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी को भी किराए पर दो से अधिक डीजे बॉक्स नहीं देंगे. अगर वह देते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. ध्वनि प्रदूषण से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर जो कार्यक्रम होते हैं, उन्हें भी नियमों का पालन करना होगा.
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, रात दस से सुबह छह बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर लाउड स्पीकर और डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
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