Friday , 31 March 2023

मारपीट के मामले में पति-पत्नी को 1-1 साल की कैद की सजा

मंदसौर‎ . मारपीट के मामले में पति-पत्नी‎ को कोर्ट ने 1-1 साल की सजा‎ सुनाई. अभियोजन सहायक‎ मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी ने‎ बताया फरियादी अंतरसिंह व‎ इसके चचेरे भाई आरोपी गणपत‎ सिंह दोनों के खेत की एक ही‎ मेड़ है. 8 अगस्त 2015 को‎ शाम के 5 बजे फरियादी खेत‎ तरफ देखने गया तो देखा कि‎ मेंहदी के कुछ पौधे उखड़े हुए.‎ चचेरे भाई गणपत व उसकी‎ पत्नी केसरबाई से पौधे उखाड़ने‎ का कारण पूछा. इस बात को‎ लेकर गालियां देकर मारपीट की.‎ केसरबाई ने पत्थर उठाकर अंतर‎ सिंह को मारा, जिससे उसे‎ फ्रेक्चर आया था. फरियादी ने‎ थाना अफजलपुर पर रिपोर्ट की‎ थी. पुलिस ने आरोपियों के‎ खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच‎ करके अभियोग-पत्र न्यायालय में‎ प्रस्तुत किया गया. न्यायिक‎ मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रवीण‎ कुमार साैंधिया ने भाटरेवास‎ निवासी आरोपी केसरबाई पति‎ गणपत सिंह लोधा व गणपतसिंह‎ पिता जगदीश लोधा को दोषी‎ मानते हुए 1-1 वर्ष का कठोर‎ कारावास व 500-500 रुपए‎ अर्द्धदंड से दंडित किया.‎ संचालन सहायक जिला‎ अभियोजन अधिकारी बलराम‎ सोलंकी ने किया.‎

Check Also

कुनबा बढ़ा : कूनो में किलकारी, भारत में 71 साल बाद जन्मे चीते

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से अच्छी खबर आई है. नामीबिया से लाई गई …