मंदसौर . मारपीट के मामले में पति-पत्नी को कोर्ट ने 1-1 साल की सजा सुनाई. अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी ने बताया फरियादी अंतरसिंह व इसके चचेरे भाई आरोपी गणपत सिंह दोनों के खेत की एक ही मेड़ है. 8 अगस्त 2015 को शाम के 5 बजे फरियादी खेत तरफ देखने गया तो देखा कि मेंहदी के कुछ पौधे उखड़े हुए. चचेरे भाई गणपत व उसकी पत्नी केसरबाई से पौधे उखाड़ने का कारण पूछा. इस बात को लेकर गालियां देकर मारपीट की. केसरबाई ने पत्थर उठाकर अंतर सिंह को मारा, जिससे उसे फ्रेक्चर आया था. फरियादी ने थाना अफजलपुर पर रिपोर्ट की थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच करके अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रवीण कुमार साैंधिया ने भाटरेवास निवासी आरोपी केसरबाई पति गणपत सिंह लोधा व गणपतसिंह पिता जगदीश लोधा को दोषी मानते हुए 1-1 वर्ष का कठोर कारावास व 500-500 रुपए अर्द्धदंड से दंडित किया. संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सोलंकी ने किया.
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