हावड़ा लाठीचार्ज मामला: सुप्रीम कोर्ट से 6 पुलिस अधिकारियों को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

New Delhi/हावड़ा, 16 जून . पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला अदालत परिसर में हुए Police लाठीचार्ज मामले में 6 वरिष्ठ Police अधिकारियों को Supreme court से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है. Monday को Supreme court ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. इन अधिकारियों की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है.

Supreme court ने अगली सुनवाई तक अधिकारियों की कलकत्ता हाईकोर्ट में पेशी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर 25 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.

इन छह अधिकारियों में से 4 आईपीएस अधिकारी हैं, जिनमें से एक हावड़ा Police आयुक्त भी हैं.

ये विवाद साल 2019 का है, जब हावड़ा नगर निगम परिषद में बाइक पार्किंग को लेकर वकीलों और Police के बीच नोंकझोंक हुई थी. परिसर में अपनी कार पार्क करने गए एक वकील के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ. मामला कहासुनी से आगे बढ़ते हुए हाथापाई तक जा पहुंचा. बीच-बचाव करने की कोशिश में कथित तौर पर एक वरिष्ठ वकील पर हमला हुआ. इस मामले में Police की एंट्री हुई और फिर वकीलों के साथ झड़प शुरू हो गई. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि Police ने अदालत परिसर के भीतर लाठीचार्ज करा दिया, जिसमें कई वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

इस घटना पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित Police अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी. ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा. कोर्ट ने Police अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर 25 जून को पेश होने का आदेश दिया. हाईकोर्ट के आदेश को Supreme court में चुनौती दी गई थी. फिलहाल Supreme court में अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक रहेगी, लेकिन छह हफ्तों के भीतर सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा.

डीसीएच/केआर