रांची, 26 जून . झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में आयोजित झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी है.
कोर्ट ने Thursday को इस परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. State government की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीआईडी कर रही है.
परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर कई अभ्यर्थियों से पैसा वसूलने वाले आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है.
राज्य में करीब दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21-22 सितंबर, 2024 को राज्य भर के 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी. परीक्षा में 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.
जेएसएससी ने इस परीक्षा के आधार पर 5 दिसंबर, 2024 को 2,145 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया था. इसी बीच परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजेश कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.
इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2024 को परिणाम प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. कोर्ट ने State government को पेपर लीक की शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत First Information Report दर्ज करने और अनुसंधान कर इसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.
इसके बाद झारखंड का अपराध अनुसंधान विभाग First Information Report दर्ज कर जांच कर रहा है. जनहित याचिका पर अदालत में हुई सुनवाई के दौरान State government की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की.
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एसएनसी/एबीएम