हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को नहीं दी प्रोविजनल बेल, चाचा के श्राद्ध में पुलिस कस्टडी में होंगे शामिल

रांची, 3 मई . झारखंड हाईकोर्ट ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 मई को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में पुलिस कस्टडी में शामिल होने की अनुमति दी है.

सोरेन ने याचिका दायर कर प्रोविजनल बेल की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया.

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने कहा है कि सोरेन चाचा के श्राद्ध में कुछ देर के लिए पुलिस कस्टडी में शामिल हो सकते हैं.

अदालत ने यह सख्त निर्देश दिया है कि इस दौरान सोरेन मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे और ना ही कोई राजनीतिक चर्चा करेंगे. वह गवाहों से भी मुलाकात नहीं करेंगे.

बता दें कि हेमंत सोरेन के चाचा राजा राम सोरेन का 30 अप्रैल की सुबह निधन हो गया था. तब उन्होंने पीएमएलए (प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में 13 दिनों की प्रोविजनल बेल के लिए याचिका दायर की थी.

पीएमएलए कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया था, जिसके खिलाफ सोरेन हाईकोर्ट पहुंचे थे.

एसएनसी/