भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर धार्मिक नारा लगाने के आरोप में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने की निरस्त

रांची, 10 मई . झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को धार्मिक स्थल के सामने धार्मिक नारा लगाने के आरोप में दर्ज केस में झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली.

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने उनके खिलाफ देवीपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है.

कोर्ट में निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जलान ने बहस की.

गौरतलब है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के देवीपुर थाने में कांड संख्या 178/21 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी.

एसएनसी/एबीएम