रांची, 9 मई . मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी.
झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में हेमंत सोरेन की याचिका 3 मई को खारिज कर दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक यह मानना संभव नहीं है कि ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी कारण के कार्रवाई की है. सोरेन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
बीते सोमवार को सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया. सिब्बल ने मांग की कि राज्य में 13 मई को होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता को रिहा किया जाए.
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एसएनसी/एबीएम