हेमंत सोरेन को जमानत मिली है, कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया : नीरज कुमार

पटना, 28 जून . जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. उनकी जमानत पर बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, बरी नहीं किया है.

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शुक्रवार को यहां कहा कि उनको जमानत मिली है, यह न्यायपालिका का फैसला है. हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप हैं उससे कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया है. आदिवासी समुदाय के लोग अपने जल-जीवन-जंगल की लड़ाई लड़ते हैं और उनके नेता माल बटोरने में लगे रहते हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने कम से कम इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इन्हीं के गठबंधन के केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, लेकिन अब तक इस्तीफा नहीं दिया; उन्होंने तो लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया.

बता दें, झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने याचिका पर तीन दिन तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था. तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.

पीएसके/एकेजे