कोलकाता, 11 मार्च . 5 जनवरी को ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए टल गई है.
मामला न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. शाहजहां के वकील ने मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा.
आरोपी के वकील का तर्क था कि चूंकि उनके मुवक्किल को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका के मामले की सुनवाई से पहले गिरफ्तार किया गया था, इसलिए वह कुछ नए तर्कों को शामिल कर एक पूरक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं.
खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया. अब इस मामले पर आगामी मंगलवार को सुनवाई होगी. तब तक शाहजंहा के वकील को पूरक शपथ पत्र दाखिल करनी होगी.
55 दिनों तक फरार रहने के बाद बशीरहाट पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उसे सीआईडी के हाथों सौंप दिया गया था. इसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस ने जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया. फिलहाल, पश्चिम बंगाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इसके बाद दोबारा गत 6 मार्च को शाहजहां को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया. रविवार को उत्तर 24 परगना जिले की एक जिला अदालत ने उनकी सीबीआई हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी.
बता दें कि फरार रहने के दौरान शाहजहां ने कलकत्ता के स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. इसके साथ ही उसने नॉर्थ 24 परगना कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों अदालतों द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद शाहजहां ने कोलकाता हाईकोर्ट का रूख किया.
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एसएचके/