दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टली, केजरीवाल-सिसोदिया को पेशी से छूट

New Delhi, 4 सितंबर . दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व Chief Minister अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई Thursday को टल गई. इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.

अदालत ने दिल्ली के पूर्व Chief Minister अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपChief Minister मनीष सिसोदिया को Thursday को पेश होने से राहत दे दी. दोनों नेताओं ने अदालत से पेशी से छूट की अर्जी लगाई थी. केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से कहा गया कि वे इस समय पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां राहत एवं बचाव कार्यों में पीड़ितों की सहायता में जुटे हैं. अदालत ने इस आधार पर उनकी उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी.

गौरतलब है कि Enforcement Directorate (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यह केस दर्ज किया था. इस मामले में कई नेताओं और अधिकारियों पर जांच एजेंसी शिकंजा कस चुकी है. अब देखना होगा कि अक्टूबर में होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले पर अदालत क्या रुख अपनाती है.

बता दें कि पंजाब में हो रही बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में जलजमाव है.

प्रदेश के Chief Minister भगवंत मान ने Prime Minister Narendra Modi को एक पत्र लिखकर राज्य के लिए राहत की मांग की थी. Chief Minister ने कहा था कि पंजाब के लिए मुश्किल समय है, इसलिए केंद्र सरकार पंजाब का 60 हजार करोड़ रुपए का रुका हुआ फंड जारी करे. इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मुआवजा राशि को 50 हजार प्रति एकड़ तक बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के मुआवजा नियमों में तत्काल संशोधन किया जाए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि State government केंद्र की योजना के अनुसार 25 प्रतिशत योगदान देना जारी रखेगी.

पीएसके