
रांची, 1 अप्रैल . Jharkhand हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को भरने के बारे में राज्य Government से 13 अप्रैल तक जानकारी मांगी है.
Wednesday को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी जनहित और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य Government का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को महत्वपूर्ण जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई के बाद Chief Minister आवास पर चयन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नियुक्तियों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं. महाधिवक्ता ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि नियुक्तियों की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है. उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया कि Chief Minister हेमंत सोरेन फिलहाल असम चुनाव के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं. जैसे ही Chief Minister लौटेंगे, बैठक में लिए गए निर्णयों और नियुक्ति की प्रगति से अदालत को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया जाएगा.
दूसरी ओर, प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि ये पद वर्षों से रिक्त हैं, जिससे राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
उल्लेखनीय है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग को लेकर पहली जनहित याचिका वर्ष 2020 में दाखिल की गई थी. पिछले छह वर्षों में कई बार सुनवाई होने के बावजूद अब तक इन पदों को नहीं भरा जा सका है, जिसे लेकर पूर्व की सुनवाइयों में भी हाईकोर्ट ने राज्य Government पर तल्ख टिप्पणियां की थीं.
महाधिवक्ता के आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. यह मामला अधिवक्ता राजकुमार और एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं पर आधारित है, जिसमें लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त जैसे शीर्ष पदों को जल्द भरने की गुहार लगाई गई है.
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एसएनसी/एसके