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New Delhi, 21 जुलाई . पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में Chief Minister ममता बनर्जी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर Supreme court में Monday को सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित की है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस अवमानना मामले में अभी अटॉर्नी जनरल से सहमति मिलने का इंतजार है, इसलिए सुनवाई को स्थगित करने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
यह याचिका आत्मदीप नाम की संस्था ने दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल Government Supreme court के आदेशों की अवहेलना कर रही है. कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के चलते कई शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया था, लेकिन ममता बनर्जी की Government ने इस आदेश का पालन नहीं किया.
याचिका में दावा किया गया कि ममता बनर्जी ने 7 अप्रैल 2025 को अपने भाषण में ऐसी बातें कही थीं जो Supreme court की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थीं. इसके अलावा, ममता बनर्जी ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को मासिक वेतन देने की नीति बनाई.
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला लंबे समय से चर्चा में रहा है. इस घोटाले में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद Supreme court ने कई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था.
Supreme court ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को चार हफ्ते बाद के लिए टाल दिया. Supreme court ने ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष मामलों का Politicalरण न करने की चेतावनी दी.
India के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई कर रही है.
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वीकेयू/केआर