हरियाणा ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए नियमों में किया संशोधन

चंडीगढ़, 10 फरवरी . हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में दिव्यांगों के लिए समावेशिता बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन की घोषणा की है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी.

मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा अधिसूचित संशोधन, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को एचसीएस (कार्यकारी शाखा) परीक्षा में उपस्थित होने वाले दिव्यांगों के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा परीक्षणों (अनिवार्य पेपर) में न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने की अनुमति देता है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मानक न्यूनतम योग्यता अंक 45 प्रतिशत है, लेकिन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर एचपीएससी अब इसे घटाकर 35 प्रतिशत कर सकता है.

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