योगी सरकार का 2027 तक ईवी पर छूट देने का फैसला, राज्यपाल ने भी दी मंजूरी

लखनऊ, 16 जुलाई . योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट को अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है. इस संबंध में राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है.

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी देने की व्यवस्था है, ताकि इसे खरीदने के प्रति लोगों का रुझान बढ़ सके. यह सब्सिडी दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये और चार पहिया वाहनों पर 1 लाख रुपये है. अभी तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर छूट सिर्फ एक साल के लिए थी, जो अक्टूबर 2023 में खत्म हो गई थी.

राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसके मुताबिक, तिपहिया वाहनों पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई है. दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ ही सरकार तिपहिया वाहनों पर भी 12,000 रुपये की छूट देती थी. सरकार ने इसकी अवधि नहीं बढ़ाने का फैसला किया है.

बता दें कि सरकार ने दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इन वाहनों की खरीद पर प्रति वाहन 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है. सब्सिडी का लाभ 100 करोड़ रुपए की राशि खत्म होने तक ही मिलेगा. यानी अधिकतम 20 लाख दोपहिया वाहनों पर ही सब्सिडी मिलेगी. इसी तरह चार पहिया वाहनों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

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