नई दिल्ली, 11 जुलाई . केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत केंद्रीय बलों में पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और उम्र में छूट के प्रावधान किए गए हैं. इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी.
इस पर बात करते हुए सीआईएसएफ के डीजी नीना सिंह ने कहा कि, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सीआईएसएफ ने भी इसके तहत पूर्व अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती के लिए तैयारियां कर ली हैं. इस तैयारी के अंतर्गत सभी अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत कांस्टेबल पद आरक्षित होंगे. इसके अतिरिक्त उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट प्रदान की गई है, साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी गई है. आयु सीमा की ये छूट प्रथम वर्ष में पांच वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्ष में तीन वर्ष तक की है. इस तैयारी के तहत सभी एक्स अग्निवीर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. इस व्यवस्था से सीआईएसएफ को भी फायदा होगा.
वहीं, सीआरपीएफ के डीजी अनिश दयाल सिंह ने कहा, पूर्व अग्निवीरों को सीआरपीएफ में लेने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पहले बैच के अग्निवीरों को सीआरपीएफ ज्वाइन करने में पांच साल की छूट मिलेगी और 10 प्रतिशत आरक्षण है. दूसरे बैच के अग्निवीरों के लिए तीन साल की छूट है. ये फोर्स के लिए बहुत अच्छा कदम है.
सीआरपीएफ के डीजी मनोज यादव ने कहा कि, कांस्टेबल स्तर पर जो भर्ती होगी, उसमें न केवल सभी श्रेणियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, बल्कि उनको आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी. अग्निवीरों का, जो पहला बैच दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में डिस्चार्ज होगा, उसके लिए छूट की सीमा 5 वर्ष होगी, और बाद के बैचों के लिए ये सीमा 3 साल होगी. तीसरी सबसे महत्वपूर्ण छूट के तहत अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी. सीआरपीएफ अग्निवीरों का अपने बल में स्वागत करने के लिए उत्सुक है. इससे सीआरपीएफ को भी एक नई ऊर्जा और गति मिलेगी.
वहीं, बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि, हमें तैयार सोल्जर मिल रहे हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. हम बहुत कम समय में इनको सीमा पर तैनात कर सकते हैं. हम अग्निवीरों का इंतजार कर रहे हैं. इनको हमारी नौकरी में 10 आरक्षण के अलावा उम्र की छूट होगी.
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