गाजियाबाद, 20 जुलाई . यूपी में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 22 जुलाई की आधी रात से भारी वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है वहीं हल्के वाहनों की 27 जुलाई से एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी.
इसके मुताबिक भारी वाहनों का तुलसी निकेतन बॉर्डर, सीमापुरी बॉर्डर, आनंद विहार बॉर्डर से गाजियाबाद शहर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. उस दिशा से आने वाले सभी वाहन चौधरी चरण सिंह मार्ग (रोड नं0- 56) का प्रयोग कर यूपी गेट (गाजीपुर बॉर्डर) होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 09 का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे.
दिल्ली से हरिद्वार, अमरोहा, मुरादाबाद, लखनऊ आदि स्थानों को जाने वाले वाहन यूपी गेट (गाजीपुर बॉर्डर) से प्रवेश कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 का प्रयोग कर डासना चौराहे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे होते हुए निकलेंगे. बागपत से दिल्ली की ओर आने वाले वाहन सोनिया विहार के रास्ते आगे बढ़ेंगे.
हापुड़ और बुलंदशहर से आने वाले वाहन भी दूसरे मार्ग से प्रवेश करेंगे. ये वाहन गाजियाबाद शहर की जगह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जाएंगे. बता दें कि दिल्ली, हापुड़ व लाल कुआं की ओर से आने वाले वाहन भी आत्माराम स्टील प्लांट तिराहा से शहर की ओर नहीं जाएंगे. ये वाहन भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 का प्रयोग कर सीधे निकलेंगे.
लोनी बॉर्डर से लोनी कस्बे की ओर जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही संतोष मेडिकल कट से मेरठ तिराहा की ओर जाने वाले वाहनों का प्रवेश भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
भारी वाहनों को गौड़ ग्रीन, खोड़ा, काला पत्थर, सेक्टर 62, छिजारसी और कनावनी पुस्ता से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 के माध्यम से इंदिरापुरम क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही हापुड़, भोजपुर से मोदीनगर की ओर आने वाले वाहनों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी. वसुंधरा फ्लाईओवर से मोहननगर की ओर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
दूसरी एडवाइजरी 27 जुलाई से 5 अगस्त (रात 8 बजे ) तक के लिए जारी की गई है. जिसमें हल्के वाहनों (जिनमें तीन पहिया और चार पहिया वाहन शामिल) का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.
–
आरके/केआर