पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आधिकारिक आवास खाली किया

New Delhi, 1 अगस्त . India के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को खाली कर दिया है. डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा आवास खाली न करने पर काफी विवाद था. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देरी के पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण बताए थे और कहा था कि इसके बारे में Supreme court प्रशासन और मुख्य न्यायाधीशों को सूचित किया गया था. फिलहाल, उन्होंने आवास खाली कर दिया है.

यह कदम उन आरोपों के बीच उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के बाद निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बंगले में रह रहे हैं. लगभग एक महीने पहले, Supreme court ने भी केंद्र Government को पत्र लिखकर उनसे आवास खाली करने का अनुरोध किया था.

डी.वाई. चंद्रचूड़ India के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे. उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को हुआ. हालांकि, उन्होंने अपना आवास खाली नहीं किया था. नियम 3बी, 2022 के तहत पूर्व मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के 6 महीने तक रहने की अनुमति थी, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ में यह समयसीमा 10 मई 2025 को समाप्त हो गई थी. इसके बाद, Supreme court ने Government से कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को खाली कराने का अनुरोध किया था.

डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने दो साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले दिए और महत्वपूर्ण सुधार किए. उनके ऐतिहासिक फैसलों में Political फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करना और आर्टिकल 370 को खत्म करने वाले फैसले को बरकरार रखना शामिल है.

हाल ही में Supreme court के रजिस्ट्रार ने डी.वाई चंद्रचूड़ की कार के लिए रजिस्‍ट्रेशन नंबर के एलॉटमेंट का अनुरोध किया था. दिल्ली परिवहन आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखकर आग्रह किया गया था. 28 जुलाई को पत्र में कहा गया, “डी.वाई. चंद्रचूड़, (India के पूर्व प्रधान न्यायाधीश) द्वारा खरीदी गई मर्सिडीज (बेंज E220) कार के लिए रजिस्‍ट्रेशन नंबर आवंटित किया जाए.

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