कर्नाटक में इंजीनियरिंग छात्रा का ‘यौन उत्पीड़न’ करने वाले लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मैसूर, 16 नवंबर . कर्नाटक के मैसूर जिले से इंसानियत को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक प्रतिष्ठित कॉलेज के लेक्चरर पर छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

जानकारी के अनुसार, मैसूर शहर के जयलक्ष्मीपुरम Police स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

Police ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 75(2) (यौन उत्पीड़न), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत First Information Report दर्ज की है.

आरोपी की पहचान India भार्गव के रूप में हुई है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने और अच्छी नौकरी दिलाने का वादा करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश की. इसके साथ ही आरोपी ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. यही नहीं, आरोपी ने उसकी शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी.

आरोपी ने कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे परीक्षा में फेल कर देगा. छात्रा ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इससे पहले अक्टूबर में Bengaluru के एक निजी कॉलेज के एक प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन पर एक छात्रा को झूठे बहाने से घर ले जाने और उसके साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप था.

Bengaluru विश्वविद्यालय के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर पर एक महिला का पीछा करने, यौन उत्पीड़न करने और जबरन वसूली करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. बाद में Police ने आरोपी को थाने में जमानत पर रिहा कर दिया.

प्रोफेसर को तब गिरफ्तार किया गया जब वह छात्रा को घर ले गया और उससे उसके प्रेमी से संबंध तोड़ने के लिए कहा.

Bengaluru Police ने कहा कि प्रोफेसर ने छात्रा को दोपहर के भोजन पर बुलाया था और झूठा दावा किया था कि उसका परिवार वहां मौजूद रहेगा.

पीड़िता के माता-पिता ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग से संपर्क किया, जिसने Police को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया. कथित तौर पर आरोपियों ने पीड़िता को चुप रहने के लिए धमकाने के लिए आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया.

एमएस/डीकेपी