नई दिल्ली, 9 मार्च . दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें जेल अधीक्षक की हिरासत में सर्जरी कराने की अनुमति दे दी.
समीर महेंद्रू ने अपनी और पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी.
व्यवसायी ने कहा कि उसे खुद की घुटने की सर्जरी करानी है और बीमार चल रही पत्नी की देखभाल करनी है.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि समीर महेंद्रू के जीवन को कोई खतरा नहीं है. न्यायाधीश ने कहा,”घुुुुटने की सर्जरी के लिए आवेदक को अंतरिम जमानत पर रिहा करना जरूरी नही है.”
हालांकि, उन्होंने हिरासत में रहते हुए सर्जरी के लिए अस्पताल जाने की अनुमति दे दी.
ईडी के विशेष वकील ने न्यायाधीश से कहा था कि उन्हें समीर महेंद्रू की सर्जरी कराने की प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है.
पेश दस्तावेजों पर गौर करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि शुरू में 26 फरवरी तय की गई सर्जरी की तारीख, दोबारा निर्धारित नहीं की गई है.
अदालत ने कहा, “आवेदक सर्जरी की तारीख को पुनर्निर्धारित कराने के लिए स्वतंत्र है. उसके बाद उचित निर्देश प्राप्त करने के लिए इस अदालत के समक्ष नया आवेदन कर सकता है.”
गौरतलब है कि 16 फरवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने व्यवसायी की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था.
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