New Delhi, 23 जुलाई . जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Tuesday को जारी अपने राजपत्र (गजट) के माध्यम से धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया.
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आयोजित कराने का अधिकार प्राप्त है. यह चुनाव “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952” तथा “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974” के अंतर्गत संपन्न कराया जाता है.
निर्वाचन आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण होते ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व मुख्य गतिविधियां इस प्रकार होती हैं-
निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें Lok Sabha और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति होती है.
अब तक हुए सभी उपराष्ट्रपति चुनावों की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी का संकलन व प्रचार-प्रसार होता है.
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने Tuesday को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनखड़ के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है. मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं.”
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने Monday को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं.
16 जुलाई 2022 को भाजपा ने एनडीए की ओर से धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था. 6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से हराया था.
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डीएससी/एएस