डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर ठोका 80 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 22 मार्च . डीजीसीए ने एयर इंडिया पर उड़ान से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के लिए 80 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. चालक दल के लिए अल्ट्रा-लंबी दूरी की उड़ानों से पहले और बाद में आराम न देने के रुल में अनियमितता बरतने के लिए यह जुर्माना लगाया गया.

डीजीसीए ने हाई लेवल की सेफ्टी को देखते हुुए एफडीटीएल और एफएमएस नियमों के अनुपालन को लेकर जनवरी में एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किया था. ऑडिट के दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए और रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया.

डीजीसीए के महानिदेशक विक्रम देव दत्त ने कहा, ”रिपोर्टों की जांच में यह बात सामने आई कि एयर इंडिया ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के दोनों फ्लाइट क्रू के साथ उड़ानें संचालित की, जो एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 28 ए के उप नियम (2) का उल्लंघन है.”

उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेटर को अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त साप्ताहिक आराम और फ्लाइट क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम प्रदान करने में भी कमी पाई गई, जो एफडीटीएल पर नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन है.

इसके अलावा, ऑडिट के दौरान ड्यूटी अवधि से अधिक होने, गलत तरीके से चिह्नित प्रशिक्षण रिकॉर्ड, ओवरलैपिंग कर्तव्यों आदि में भी कमी पाई गई.

एमकेएस/एबीएम