दिल्ली: साकेत कोर्ट ने समीर मोदी की पुलिस हिरासत बढ़ाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

New Delhi, 19 सितंबर . भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई और मोडिकेयर के प्रबंध निदेशक समीर मोदी के रेप मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दिल्ली Police की तीन दिन की अतिरिक्त Police हिरासत की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पूरा मामला 2019 का पुराना रेप केस है, जिसमें समीर मोदी पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. दिल्ली Police ने बताया कि 10 सितंबर 2025 को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत First Information Report दर्ज की गई थी. पीड़िता का दावा है कि समीर मोदी ने 2019 से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो सहमति से शुरू हुए लेकिन बाद में धोखे और धमकी से भरे हो गए.

महिला ने आरोप लगाया कि समीर ने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जबकि झूठे वादे करते रहे. Police का कहना है कि मामले की गहन जांच के लिए तीन दिन की हिरासत जरूरी है, ताकि आरोपी से और पूछताछ हो सके.

18 सितंबर को समीर मोदी को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया था. वे यूरोप की व्यावसायिक यात्रा से लौट रहे थे, जब लुकआउट सर्कुलर के तहत उन्हें रोक लिया गया. थाने ले जाए जाने के बाद कोर्ट में पेशी हुई, जहां एक दिन की Police हिरासत दी गई.

समीर के वकील आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि यह सब जबरन वसूली का षड्यंत्र है. उन्होंने दावा किया कि अगस्त 2025 में समीर ने खुद Police में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसी महिला पर 50 करोड़ रुपए की मांग करने और ब्लैकमेल का आरोप लगाया गया. वकील ने व्हाट्सएप चैट्स का हवाला देते हुए कहा कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण है और समीर को फंसाने की साजिश रची गई.

एससीएच