दिल्ली पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन, अब पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

New Delhi, 30 जुलाई . दिल्ली Police ने राजधानी में सक्रिय और कुख्यात ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान के तहत Police अब पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत इन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इस कानून के तहत आरोपी को बिना किसी ट्रायल के एक साल तक जेल में रखा जा सकता है.

Police अधिकारियों ने बताया कि कुसुम (40) की गिरफ्तारी भी Police के निशाने पर है. कुसुम के खिलाफ वित्तीय जांच में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जो नशे के कारोबार से अर्जित की गई थी. इन संपत्तियों में सुल्तानपुरी (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) और रोहिणी के सेक्टर-24 में स्थित संपत्तियां शामिल हैं.

Police अधिकारियों के मुताबिक, 2021 से इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. इस कानून का इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है जहां आरोपी बार-बार नशा तस्करी में शामिल पाया जाता है. इसके लिए सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की स्क्रीनिंग कमेटी को सबूत देने होते हैं. जब India Government की मंजूरी मिल जाती है, तब आरोपी को जेल में रखा जा सकता है, चाहे कोर्ट में ट्रायल न भी हुआ हो.

एक Police अधिकारी ने बताया कि इस साल अब तक चार ड्रग तस्करों के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस के तहत आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से तीन पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है. Police अब 35 और नशा तस्करों को इस कानून के तहत हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है. पिछले चार वर्षों में केवल 28 तस्करों को ही इस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था, लेकिन इस साल यह संख्या दोगुनी होने की संभावना है.

Police का उद्देश्य सिर्फ तस्करों को पकड़ना ही नहीं है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को भी तोड़ना है. एक मामले में, बरेली के एक ड्रग तस्कर को कई बार हेरोइन के साथ पकड़ा गया. बाद में Police ने उसे चेन्नई की जेल में भेज दिया ताकि वह अपने साथियों से संपर्क न कर सके और उसका नेटवर्क बिखर जाए. Police सूत्रों के अनुसार, सभी जिलों की Police ऐसे नशा तस्करों की लिस्ट बना रही है, जिनके खिलाफ दो या उससे ज्यादा मामले दर्ज हैं.

वीकेयू/डीएससी