दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक तकनीक के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 8 मई . दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को देश में डीपफेक तकनीक के अनियमित उपयोग से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा की याचिका पर मंत्रालय से जवाब मांगा.

सुनवाई के दौरान पीठ ने डीपफेक तकनीक के प्रसार के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें गलत सूचना की संभावना और सार्वजनिक चर्चा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव का हवाला दिया गया.

अदालत ने इस मुद्दे के संबंध में राजनीतिक दलों की शिकायतों पर भी गौर किया और इसे संबोधित करने पर सरकार के रुख पर सवाल उठाया.

जनहित याचिका में डीपफेक तकनीक से उत्पन्न विभिन्न खतरों पर जोर दिया गया है, जिसमें धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और जनता की राय में हेरफेर में इसका संभावित उपयोग शामिल है. यह विशेष रूप से राजनेताओं, खेल हस्तियों और अभिनेताओं जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के डीपफेक बनाने से जुड़े जोखिमों को रेखांकित करता है.

याचिका में डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग से जुड़े संभावित नुकसान को कम करने के लिए सख्त विनियमन और सक्रिय उपायों का आग्रह किया गया है.

इसका तर्क है कि पर्याप्त विनियमन का अभाव संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है.

शर्मा की जनहित याचिका में कहा गया है, “…उनके दुरुपयोग से जुड़े संभावित नुकसान को कम करने के लिए सख्त प्रवर्तन और सक्रिय कार्रवाई की तत्काल जरूरत है. डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त विनियमन और सुरक्षा उपायों का अभाव संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है.“

डीपफेक से निपटने के लिए नियम बनाने की सरकार की पहले की प्रतिबद्धता के बावजूद जनहित याचिका इस संबंध में ठोस कार्रवाई की कमी की ओर इशारा करती है. इसमें डीपफेक के निर्माण को सक्षम करने वाले प्लेटफार्मों की पहचान करने और उन तक पहुंच को अवरुद्ध करने, शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और शिकायतें प्राप्त होने पर डीपफेक को हटाने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों को निर्देश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है.

पीआईएल में कहा गया है, “भारत में इस समय डीपफेक से निपटने के लिए कोई समर्पित तंत्र नहीं है. मौजूदा कानूनों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) की धारा 66 सी, 66 डी, 67 और 67ए शामिल हैं, जो पहचान की चोरी, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड लगाते हैं.“

इसमें कहा गया है : “हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69ए केंद्र सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में होस्ट की गई जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है, लेकिन डीपफेक के निर्माण की अनुमति देने वाले अनुप्रयोगों से निपटने के लिए इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है.”

इसके अलावा, याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश की मांग की गई है कि जब तक सरकार द्वारा विशिष्ट नियम नहीं बनाए जाते, तब तक डीपफेक का निर्माण और प्रसार संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हो.

शर्मा की जनहित याचिका में मौजूदा ढांचे की आलोचना करते हुए कहा गया है कि यह डीपफेक के अपराधियों/निर्माताओं की पहचान में मदद तक नहीं करता है.

एसजीके/