Tuesday , 26 September 2023

दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट महिला के खिलाफ मामला रद्द किया, उसे 1 महीने के लिए डीएचसीएलएससी की मदद करने को कहा

नई दिल्ली, 16 सितंबर . दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक विवाद से संबंधित कथित दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में एक व्यक्ति द्वारा अपनी बहन और मां के खिलाफ दायर की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाल ही में पंजाब विश्‍वविद्यालय से कानून में स्नातक करने वाली लड़की को एक महीने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (डीएचसीएलएससी) को अपनी सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया.

25 जुलाई को महिला और उसकी मां के भाई के साथ समझौता होने के बाद न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 2019 में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया.

महिला की कानूनी शिक्षा को देखते हुए अदालत ने डीएचसीएलएससी के लिए उसकी सेवाओं का उपयोग करने के संभावित लाभों को पहचाना और उसे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक एक महीने के लिए समिति की सहायता करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि आदेश की एक प्रति डीएचसीएलएससी के सदस्य सचिव को भेजी जाए.

उस व्यक्ति ने पारिवारिक समझौते की पुष्टि की, और अपनी मां और बहन के साथ सभी विवादों का स्वैच्छिक समाधान व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वह आपराधिक मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उन्हें एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है.

पंजाब में स्थानांतरित हो चुकी महिला ने किसी भी क्षमता में अपनी कानूनी सेवाएं देने के लिए दिल्ली लौटने की इच्छा जताई.

भाई ने भी राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान अपने समर्थन और सहयोग की पुष्टि की.

इन घटनाक्रमों के आलोक में अदालत ने महिला के प्रयासों की सराहना की और याचिका को स्वीकार कर लिया, जिससे एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही रद्द हो गई.

एसजीके

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