दिल्ली हाई कोर्ट ने ओलंपिक के लिए शूटरों के चयन के एसोसिएशन की नीति पर लगाई मुहर

नई दिल्ली, 16 मई . दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पारित एक आदेश में पेरिस में होने वाले 2024 ओलंपिक खेलों के लिए टीम चयन की भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन (एनआरएआई) की नीति को सही ठहराया.

एक शूटर ने अदालत में याचिका दायर कर ओलंपिक चयन के ट्रायल में उसे शामिल नहीं करने को चुनौती दी थी. अदालत ने एनआरएआई के चयन मापदंड/नीति को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी.

उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनआरएआई के महासचिव के. सुल्तान सिंह ने कहा, “ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए हमारी चयन नीति को निष्पक्ष, तार्किक और पारदर्शी ठहराया गया है. सभी एथलीटों को निष्पक्ष मौका दिया गया है. नीति शूटरों के क्वालीफाई करने के लिए ज्यादा समावेशी है.”

भारतीय शूटरों ने देश के लिए रिकॉर्ड 21 कोटा हासिल किए हैं. इस साल 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में एक देश को शूटिंग में अधिकतम 24 कोटा की सीमा है.

राइफल और पिस्टल प्रतिस्पर्द्धाओं में भारत ने अधिकतम आठ-आठ कोटा हासिल कर लिया है. शॉटगन में भारत को पांच कोटा मिले हैं.

भारत ने शूटिंग में अब तक एक स्वर्ण सहित चार ओलंपिक मेडल जीते हैं. इस बार इस सूची में और मेडल जुड़ने की उम्मीद है.

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