दिल्ली हाईकोर्ट ने विजय दर्डा को तीन साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत दी

नई दिल्ली, 4 मई . दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के पासपोर्ट को तीन साल के लिए रिन्यू कराने की अनुमति दी है.

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यह आदेश दिया है. यह आदेश अदालत की मंजूरी के बिना देश नहीं छोड़ेंगे की शर्त पर दिया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 में दर्डा की चार साल की सजा को निलंबित कर दिया था. उन्हें 26 जुलाई 2023 को मामले में अन्य लोगों के साथ चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

दर्डा ने अपनी लगातार अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं का हवाला देते हुए दस साल के रिन्यूअल की मांग की थी. इससे पहले एक विशेष अदालत ने उनके बेटे देवेंद्र को पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन की यात्रा करने की इजाजत दी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने देवेंद्र, उनके पिता और जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल की चार साल की सजा को निलंबित कर दिया था.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 28 जुलाई 2023 को दर्डा और जायसवाल को 26 सितंबर 2023 तक अंतरिम जमानत दे दी थी. मामले में उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दर्डा और जायसवाल की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था.

एफजेड/