दिल्ली की अदालत ने मकोका मामले में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खिलाफ आरोपों पर आईओ से मांगा स्‍पष्‍टीकरण

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर . दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर के खिलाफ आरोपों पर स्पष्टीकरण के लिए एक जांच अधिकारी (आईओ) को नोटिस जारी किया है.

बॉक्सर को मेक्सिको से निर्वासन के बाद 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पांच सदस्यीय टीम एफबीआई की सहायता से मैक्सिको में गैंगस्टर को पकड़ने के बाद उसे विमान से दिल्‍ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई अड्डे लेकर आई थी.

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने बॉक्सर के खिलाफ तय किए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण के लिए आईओ को नोटिस जारी किया.

अदालत ने 28 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

अदालत ने 11 जुलाई को बॉक्सर के खिलाफ मामले में जांच की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने से इनकार कर दिया था. उसे 9 दिसंबर 2020 को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था.

पुलिस के अनुसार, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला बॉक्सर हत्या, हत्या के प्रयास और मकोका सहित 10 आपराधिक मामलों में वांछित था.

इसके अलावा रोहिणी कोर्ट में प्रतिद्वंद्वियों द्वारा गोगी की हत्या के बाद जितेंद्र गोगी गैंग को भी बॉक्सर ही संभाल रहा था.

वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के भी संपर्क में था.

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बॉक्सर के ठिकाने के बारे में सूचना मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था.

एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया कि उसने कोलकाता हवाई अड्डे से विदेश भागने से पहले उत्तर प्रदेश के बरेली से रवि अंतिल के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था.

अधिकारियों ने उसे मैक्सिकन समुद्र तटीय शहर कैनकन में खोजा.

एकेजे

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